EPFO के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, 23 लाख कर्मचारियों की चमकी किस्मत, जानें क्या है नई प्रक्रिया

EPFO के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के लाखों खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है ! केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है ! इसके तहत अब 6 महीने से कम समय तक अंशदान करने वाले सदस्य भी पैसा निकाल सकेंगे ! अभी तक निकालने के लिए कम से कम 6 महीने का अंशदान जरूरी होता था ! कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme )  यही वजह है ! कि वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों के करीब 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए ! इसका सीधा फायदा निजी क्षेत्र के करीब 23 लाख कर्मचारियों को होगा !

EPFO के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव

Big change in EPFO’s pension rules

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के लाखों ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है ! सरकार ने EPFO ​​के पेंशन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ! जिसका सीधा फायदा निजी क्षेत्र के करीब 23 लाख कर्मचारियों को होगा !

पिछले साल खारिज हुए 7 लाख दावे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) पेंशन नियमों में बदलाव को लेकर शुक्रवार को सरकार की ओर से बयान जारी किया गया ! बयान के मुताबिक सरकार ने टेबल-डी में बदलाव किया है ! इस बदलाव के बाद अब 6 महीने से कम अंशदान वाले कर्मचारी भी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत निकासी कर सकेंगे ! अभी तक निकासी के लिए कम से कम 6 महीने का अंशदान जरूरी था ! इसके चलते अकेले वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों के करीब 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए !

Employees Provident Fund Organisation इस तरह होगी लाभ की गणना

इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) पेंशन योजना में निकासी राशि सेवा के महीनों और ईपीएस में अंशदान के आधार पर मिलने वाले पारिश्रमिक पर निर्भर करेगी ! अभी तक निकासी लाभ की गणना अंशदायी सेवा की अवधि के आधार पर होती थी ! जिसमें कम से कम 6 महीने की अंशदायी सेवा जरूरी थी ! अब तक लाखों दावे कम से कम एक बार लगातार 6 महीने की सेवा न करने के कारण खारिज हो रहे थे !

EPFO के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव , 23 लाख सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद

  • दरअसल, भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ), 1995 में संशोधन किया है ! ताकि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य भी निकासी लाभ प्राप्त कर सकें ! इससे हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्य लाभान्वित होंगे, जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं ! निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी, जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ था !
  • अनुमान है कि तालिका डी में किए गए इस संशोधन से प्रतिवर्ष 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा ! तालिका डी में संशोधन से अब निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को पूर्ण महीनों में माना जाएगा ! इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा !
  • उदाहरण के लिए, 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000/- रुपये प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ प्राप्त करने वाला सदस्य पहले 29,850/- रुपये के निकासी लाभ का हकदार था ! अब उसे 36,000/- रुपये का निकासी लाभ मिलेगा !

अब आंशिक सेवा पर भी मिलेगा लाभ

ईपीएस की तालिका-डी में उन ईपीएफओ ( EPFO ) अंशधारकों को मिलने वाले लाभ बताए गए हैं ! जिन्होंने ईपीएस में अंशदान किया है और अब सेवा छोड़ चुके हैं या जिनकी आयु 58 वर्ष पूरी हो चुकी है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) तालिका-डी के नियमों में बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को आंशिक सेवा के आधार पर भी लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएगा !

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Vishal Hariyale: नमस्ते! मेरा नाम विशाल हरियाले है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है | पिछले 4 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु | For Feedback - thevishalhariyale@gmail.com