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EPFO ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट, अब EPF में अपडेट / जोड़ें नया नॉमिनी, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

EPFO ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) में नामांकन किसी भी निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है, यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी व्यक्ति को लाभ और भुगतान मिले ! कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों के लिए, इसका मतलब है कि नामांकित व्यक्ति PF संचय, EDLI लाभ और पेंशन भुगतान तक पहुँच सकते हैं यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है !

EPFO ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट

This government bank has revised its FD interest rate

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EPF योजना के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करते हैं ! EPF जमा पर वर्तमान में 8.1% की वार्षिक ब्याज दर मिलती है !

How to Update or Change EPFO nomination

मूल रूप से, नामांकन बदलने के लिए नियोक्ता के माध्यम से EPFO ​​को फॉर्म 2 जमा करना आवश्यक था ! अब, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे सदस्य EPF सदस्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन अपडेट कर सकते हैं !

EPFO ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट | ऐसे अपडेट करें नॉमिनी

ईपीएफ नॉमिनी को अपडेट या बदलने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास ये चीज़ें हैं –

  • सक्रिय और आधार से जुड़ा यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर)
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • पता और फोटो सहित अपडेट किया गया ईपीएफ अकाउंट प्रोफाइल
  • नॉमिनी की स्कैन की गई फोटो
  • नॉमिनी का आधार नंबर
  • आईएफएससी और पते के साथ नॉमिनी का बैंक अकाउंट नंबर

Steps to update or change EPF nominee online

  1. EPFO सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाएं !
  2. अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन करें, फिर ‘साइन इन’ पर क्लिक करें !
  3. ‘मैनेज’ टैब के तहत ‘ई-नॉमिनेशन’ चुनें !
  4. अगले पेज पर ‘नया नामांकन दर्ज करें’ पर क्लिक करें !
  5. अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी दिखाई देने के बाद ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें !
  6. नॉमिनी को जोड़ने या अपडेट करने के लिए ‘फैमिली डिक्लेरेशन’ सेक्शन के तहत ‘हां’ चुनें !
  7. आधार नंबर, नाम, लिंग, जन्म तिथि, संबंध, बैंक खाता विवरण, अभिभावक (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है) दर्ज करें और नामांकित व्यक्ति की फोटो अपलोड करें ! विवरण सहेजें !
  8. यदि आवश्यक हो तो अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़ें और उनका विवरण सहेजें !
  9. प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए शेयर राशि दर्ज करें और नामांकन सहेजें !
  10. ‘लंबित नामांकन’ के अंतर्गत, ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें !
  11. यदि ई-साइन पंजीकृत नहीं है, तो आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करके और इसे सत्यापित करके आगे बढ़ें
  12. आधार से ई-केवाईसी सेवाओं के डेटा के लिए सहमति देने के लिए बॉक्स पर टिक करें !
  13. अपना आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज करें, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें और इसे सबमिट करें !
  14. ओटीपी सत्यापन के बाद, नया नामांकित व्यक्ति पंजीकृत हो जाता है ! आप स्थिति देखने के लिए ‘प्रबंधित करें’ टैब के अंतर्गत ‘नामांकन इतिहास’ देख सकते हैं !

Employees Provident Fund Organisation में इन्हें बना सकतें

EPFO में केवल पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता को ही परिवार माना जाता है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) में कर्मचारी अपने भाई-बहनों को केवल तभी नामांकित किया जा सकता है जब ‘परिवार है’ अनुभाग के अंतर्गत ‘नहीं’ चुना गया हो !

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About the author

Sanjay Choudhary

नमस्ते! मेरा नाम संजय चौधरी है। कृषि से पोस्टग्रेजुएट किया हु ! मुझे लेखन के क्षेत्र में 5 साल का अनुभव है | पिछले 5 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु |
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