EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, अब बिना डॉक्यूमेंट के हो जाएगा ये काम

EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने क्लेम सेटलमेंट को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब पीएफ क्लेम के लिए पासबुक की कॉपी या चेक ऑनलाइन जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

Now EPFO gave big relief to employees

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के इस कदम से कर्मचारी जल्द से जल्द क्लेम सेटल कर सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों के खातों में पैसा भी जल्द आएगा। ईपीएफओ ने इस बारे में नया सर्कुलर जारी किया है।

नए EPFO सर्कुलर के मुताबिक कर्मचारी अपने क्लेम सेटलमेंट के लिए नई प्रक्रिया अपना सकते हैं। जिन क्लेम का बैंकों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया है, उन दस्तावेजों पर नियोक्ता ने डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी किया है। ऐसे में पासबुक या चेक की कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है।

अभी क्या है EPFO का नियम

अब कर्मचारियों द्वारा डिजिटल क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में दस्तावेजों पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ चेक या पासबुक की कॉपी जमा करना जरूरी है। ऐसा न करने पर कई मामलों में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।

Employees’ Provident Fund Organisation लाया कलर कोड

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की आधिकारिक वेबसाइट पर रंगों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि बैंक पासबुक सत्यापित है या नहीं। खास बात यह है कि दावे के निपटारे की प्रक्रिया के दौरान EPFO अधिकारी वेबसाइट के रंग से यह जान सकेंगे कि इस मामले में चेक या बैंक पासबुक की कॉपी जमा करना अनिवार्य है या नहीं।

  1. विभाग की ओर से इन्हें हरे रंग से कोड किया जाएगा, ताकि अधिकारी ऐसे दावों का निपटारा जल्दी कर सकें।
  2. जिन खातों का सत्यापन नहीं होगा, उनका रंग लाल होगा। केवल इन खातों के लिए सत्यापन के लिए पासबुक या चेक बुक की कॉपी की जरूरत होगी।

EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत , दस्तावेज पूरे होने पर छूट

जिन EPFO सदस्यों के सत्यापित दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें इससे छूट मिलेगी। सत्यापन में यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन, बैंक केवाईसी के जरिए सत्यापन और एनपीसीआई द्वारा बैंक केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन शामिल है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस बारे में सूचना जारी की है। विभाग की ओर से ईमेल भेजकर जानकारी दी गई है। जिसमें एक पीडीएफ फाइल जोड़ी गई है। इस पीडीएफ फाइल में लिखा है कि जिन दावों का बैंकों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जा चुका है और नियोक्ता ने भी डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं, तो इन दावों की जांच के लिए कलर कोड अनिवार्य किया जाना चाहिए।

Employees’ Provident Fund Organisation में ऑनलाइन कैसे होगी दावों की जांच

  • दावों की ऑनलाइन जांच के लिए सबसे पहले ऑनलाइन बैंक केवाईसी का सत्यापन किया जाएगा।
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की मदद से नियोक्ता बैंक खाता विवरण की जांच करेगा।
  • इसके बाद यह जांच की जाएगी कि दावेदार का आधार सत्यापित है या नहीं

Sanjay Choudhary: नमस्ते! मेरा नाम संजय चौधरी है। कृषि से पोस्टग्रेजुएट किया हु ! मुझे लेखन के क्षेत्र में 5 साल का अनुभव है | पिछले 5 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु | For Feedback - lht.sanjaychoudhary@gmail.com