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बजट से पहले EPFO ​​सदस्यों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बदला ये नियम

बजट से पहले EPFO ​​सदस्यों के लिए खुशखबरी : केंद्र सरकार ने कहा कि उसने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ), 1995 में संशोधन किया है ! जिसमें छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी लाभ की घोषणा की गई है ! श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस संशोधन से 7 लाख से अधिक ईपीएस ( EPS ) सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो छह महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं !

बजट से पहले EPFO ​​सदस्यों के लिए खुशखबरी

बजट से पहले EPFO ​​सदस्यों के लिए खुशखबरी

बजट से पहले EPFO ​​सदस्यों के लिए खुशखबरी

बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ), 1995 में संशोधन किया है ! ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिले ! इस संशोधन से हर साल 700,000 से अधिक ईपीएस ( EPS ) सदस्यों को लाभ होगा !

जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ते हैं ! इसके अतिरिक्त, सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सदस्यों को निकासी लाभ की गणना करते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने पर विचार किया जाए !

EPFO सदस्यों को निकासी लाभ

सरकार के अनुसार, इसने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्तिसंगत बनाया है ! अनुमान है कि तालिका डी में इस संशोधन से हर साल 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ होगा ! श्रम मंत्रालय ने कहा कि निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ था !

हर साल लाखों कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) सदस्य पेंशन के लिए अपेक्षित 10 साल की अंशदायी सेवा देने से पहले योजना छोड़ देते हैं ! ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी लाभ दिया जाता है !

वित्त वर्ष 2023-24 में 30 लाख निकासी लाभ मिला

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 30 लाख से अधिक निकासी लाभ दावों का निपटारा किया गया ! अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) अंशदान का भुगतान किए गए वेतन के आधार पर की जाती थी !

इसलिए, सदस्य अंशदायी सेवा के छह महीने और उससे अधिक पूरे करने के बाद ही ऐसे निकासी लाभ के हकदार थे ! परिणामस्वरूप, 6 महीने या उससे अधिक का योगदान देने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्य किसी भी निकासी लाभ के हकदार नहीं थे, अधिसूचना में कहा गया है !

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यही कारण था कि कई दावे खारिज कर दिए गए और शिकायतें की गईं क्योंकि कई सदस्य छह महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना योजना छोड़ रहे थे ! वित्त वर्ष 2024 के दौरान, छह महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लिए लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए !

इससे पहले, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद छह महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को पूर्ववर्ती तालिका डी के तहत गणना में अनदेखा किया जाता था ! इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ राशि में कमी आई ! कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme )  तालिका डी के संशोधन के साथ, निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा अब पूर्ण महीनों में मानी जाएगी ! इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा, सरकार ने कहा !

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About the author

Vishal Hariyale

नमस्ते! मेरा नाम विशाल हरियाले है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है | पिछले 4 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु |
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