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NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगा इस खास सुविधा का लाभ

NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगा इस खास सुविधा का लाभ : नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) सब्सक्राइबर्स के लिए सेटलमेंट प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है ! पीएफआरडीए ने अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स को उसी दिन सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की है ! इसका लाभ यह होगा कि अगर सब्सक्राइबर किसी सेटलमेंट डे को सुबह 11 बजे तक अपना योगदान देता है तो उसका उसी दिन निवेश हो जाएगा और उसके नेट एसेट वैल्यू का लाभ भी मिल जाएगा ! नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी !

NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगा इस खास सुविधा का लाभ

NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी

NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी

अभी तक ट्रस्टी बैंक द्वारा अगले दिन टी प्लस 1 पर योगदान का निवेश किया जाता था ! यानी आज प्राप्त योगदान को कल निवेश किया जाता है ! पीएफआरडीए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस ने नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) के लिए नोडल कार्यालयों और एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे ग्राहकों को तुरंत लाभ तय करने के लिए इन नई समयसीमाओं का पालन करें !

सब्सक्राइबर्स को मिले लाभ

पीएफआरडीए का यह कदम एनपीएसएच को म्यूचुअल फंड के बराबर ले जाने वाला है ! इससे एनपीएस खाताधारक को उसी दिन के एनवीए का लाभ मिलेगा ! जिससे पैसे बढ़ाने में मदद मिलेगी ! म्यूचुअल फंड में दोपहर 3 बजे तक किए गए निवेश पर उसी दिन के एनवीए का लाभ मिलता है !

आमतौर पर लोग बाजार में गिरावट वाले दिन ज्यादा यूनिट के लिए निवेश करना चाहते हैं ! एनपीएस में भी उसी दिन सेटलमेंट लागू होने से यह निवेश विकल्प आकर्षक हो जाएगा ! पीएफआरडीए के इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त एनपीएस अंशदान को उसी दिन निवेश कर दे !

EPS निकासी नियमों में भी संशोधन

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ( Employee Pension Scheme ) के निकासी नियमों में काफी बदलाव किया है ! इस संशोधन के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के वे सदस्य भी ईपीएस खाते से पैसा निकाल सकेंगे जो 6 महीने से कम समय से शेयरधारक हैं ! देश में ऐसे लाखों ईपीएस 95 योजना सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए लगातार 10 साल तक योजना में अंशदान करने के नियम के बावजूद योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं !

फिलहाल इस निकासी लाभ का लाभ केवल 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने वाले ग्राहक ही उठा सकते थे ! ऐसी स्थिति में, जिन सदस्यों ने 6 महीने से कम समय तक अंशदान देने के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) छोड़ दी, उन्हें कोई निकासी लाभ नहीं मिला !

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Vishal Hariyale

नमस्ते! मेरा नाम विशाल हरियाले है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है | पिछले 4 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु |
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