अगर आपने नहीं करवाया ये काम तो EPFO बंद कर सकता है आपका PF अकाउंट : अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा आपके PF अकाउंट में जमा होता है ! तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के नियमों को अच्छे से समझ लेना चाहिए ! नियमों की सही जानकारी के बिना आपका प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) अकाउंट बंद किया जा सकता है !
अगर आपने नहीं करवाया ये काम तो EPFO बंद कर सकता है आपका PF अकाउंट
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अगर आपने नहीं करवाया ये काम तो EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) उन सभी खातों को बंद कर सकता है ! जिनमें 36 महीने से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है ! अकाउंट बंद होने के बाद आपको उसे फिर से एक्टिवेट कराना होगा ! इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ जरूरी काम नहीं करते हैं ! तो EPFO आपके प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) अकाउंट को कैसे बंद कर सकता है !
36 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं
अगर आपने एक नौकरी करने के बाद दूसरी नौकरी जॉइन कर ली है ! और आपने अपने प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है ! या 36 महीने तक इस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आपका अकाउंट 3 साल बाद बंद हो जाएगा !
2 महीने के अंदर नया PF अकाउंट न खुलवाना
अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के अंदर नया PF अकाउंट नहीं खुलवाते हैं ! और पुराने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो पुराना अकाउंट बंद हो सकता है !
विदेश जाने पर
अगर आप कई सालों के लिए विदेश चले जाते हैं और PF अकाउंट ( PF Account ) से जुड़ी जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) को नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी अकाउंट बंद हो जाता है !
निवेशक की मृत्यु पर
अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसने मृत्यु से पहले अपना नॉमिनी नहीं चुना है ! तो भी PF अकाउंट बंद हो जाएगा ! प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें ट्रांजेक्शन की एक प्रक्रिया होती है ! दूसरी नौकरी जॉइन करने के 2 महीने के अंदर आपको नया अकाउंट खुलवा लेना चाहिए खाता खुलवाने के लिए विदेश जाते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) को अपनी जानकारी दें और अपना नॉमिनी आदि चुनें !
बंद खाते से पैसे कैसे निकालें
बंद खाते से पैसे निकालने के लिए आपको उस बैंक में KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होगी ! जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) खाता खुला है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) की वेबसाइट से फॉर्म 50 डाउनलोड करें, उसे भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर दें ! ऐसा करने के बाद आप कुछ दिनों बाद आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं !
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