EPFO कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, इन नियमों में हुआ बदलाव, जानें अब कैसे मिलेगा लाभ : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए अहम खबर है ! ईपीएफओ ( EPFO ) ने अपने कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा अंशदान जमा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है ! इसके तहत पेंशन, पीएफ ( PF ) और बीमा योजनाओं में देरी करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माने की दरें कम करने का फैसला किया गया है ! इस फैसले से कर्मचारियों को ईपीएफओ से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है !
EPFO कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, इन नियमों में हुआ बदलाव, जानें अब कैसे मिलेगा लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) से बड़ी खबर आ रही है ! ईपीएफओ सुधारों की समीक्षा शुरू कर दी गई है ! श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने ईपीएफओ ( EPFO ) में सुधारों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की ! इस बैठक में सीपीएफसी नीलम शमी राव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए !
EPFO जुर्माने की दर में कमी
शनिवार को श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, तीन योजनाओं कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना ( EDLI ) में नियोक्ता की ओर से जुर्माने की दर कम करने का फैसला किया गया है ! इसके तहत हर महीने बकाया अंशदान का 1 फीसदी या हर साल 12 फीसदी पेनाल्टी लगाई जाएगी ! नए नियम से नियोक्ता को कम पेनाल्टी देनी होगी ! 2 महीने या 4 महीने का डिफॉल्ट होने पर हर महीने पेनाल्टी की रकम 1 फीसदी बढ़ जाएगी !
अभी तक कितना देना पड़ता था चार्ज
अभी तक कर्मचारियों से 25 फीसदी तक सालाना चार्ज लिया जाता है ! इसमें 2 महीने का डिफॉल्ट होने पर हर साल 5 फीसदी, 2 महीने से ज्यादा और 4 महीने से कम पर 10 फीसदी, 4 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम पर 15 फीसदी और 6 महीने से ज्यादा पर 25 फीसदी पेनाल्टी लगाई जाती है !
इसी नियम के तहत अभी नियोक्ता को हर महीने की 15 तारीख या उससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) में पिछला महा रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है ! ऐसा न करने पर किसी भी तरह की देरी को डिफॉल्ट में शामिल कर पेनाल्टी लगाई जाती है, लेकिन अब कर्मचारियों को राहत मिलेगी क्योंकि नया पेनाल्टी नियम नोटिफिकेशन की तारीख से लागू हो जाएगा !
Employees Provident Fund Organisation जानें किस काम के लिए आप क्लेम वापस ले सकते हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) की सुविधा के अनुसार, अगर आप मेडिकल खर्च या अन्य काम के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ! इसके अलावा संगठन के एक्ट 68 के तहत अब अगर खुद, बेटे-बेटी, भाई-बहन की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता है ! इससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी ! इसलिए जरूरी है कि आप इस मौके को हाथ से न जाने दें ! यह काम तीन से चार दिन में आसानी से हो जाएगा !
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