EPFO के लाखों सदस्यों की बल्ले-बल्ले, पेंशन को लेकर सरकार ने बदला ये बड़ा नियम : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ), 1995 में बदलाव किए ! अब 6 महीने से कम समय तक अंशदान करने वाले सदस्य भी पैसे निकाल सकेंगे ! इस बदलाव से लाखों ईपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा ! दरअसल, हर साल लाखों ईपीएस ( EPS ) सदस्य पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की अंशदायी सेवा से पहले ही योजना छोड़ देते हैं ! इसमें 6 महीने के अंदर इस योजना को छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है !
EPFO के लाखों सदस्यों की बल्ले-बल्ले, पेंशन को लेकर सरकार ने बदला ये बड़ा नियम
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत 10 साल से पहले योजना छोड़ने वालों को निकासी की सुविधा दी जाती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोड़ने वालों को उनके अंशदान पर निकासी की सुविधा नहीं दी जाती थी ! हालांकि, अब इस नियम में बदलाव कर सरकार ने बड़ी राहत दी है ! नए संशोधन से हर साल 7 लाख से ज्यादा ईपीएस ( EPS ) सदस्यों को फायदा होगा, जो 6 महीने से कम समय की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं !
सरकार ने इस नियम में भी किया बदलाव
योजना को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ईपीएस विवरण में भी संशोधन किया है ! अब से निकासी लाभ सदस्य द्वारा सेवा के महीनों की संख्या और वेतन पर किए गए ईपीएस अंशदान की राशि पर निर्भर करेगा ! इस नियम से निकासी आसान हो जाएगी ! इस बदलाव से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा !
पहले क्या था नियम
अभी तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और जिस वेतन पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है, उसके आधार पर की जाती थी ! सदस्य अंशदायी सेवा के 6 महीने या उससे अधिक पूरे करने के बाद ही ऐसे निकासी लाभ के हकदार थे ! नतीजतन, 6 महीने या उससे अधिक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिला !
7 लाख दावे खारिज
पुराने नियम के कारण कई दावे खारिज कर दिए गए क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बिना ही बाहर निकल रहे थे ! सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदायी सेवा 6 महीने से कम होने के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए ! अब ये EPS सदस्य जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के हकदार होंगे !
क्या है EPS
EPS को लेकर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं ! दरअसल यह एक पेंशन योजना है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) करता है ! इस योजना के तहत 10 साल तक अंशदान करना होता है, फिर रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं ! इस योजना के तहत मौजूदा और नए EPF सदस्य शामिल हैं !
नियोक्ता/कंपनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी के वेतन का 12% EPF फंड में बराबर-बराबर योगदान करते हैं ! हालांकि, कर्मचारी के अंशदान का पूरा हिस्सा EPF में जाता है और नियोक्ता/कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में और 3.67% हिस्सा हर महीने EPF में जाता है ! कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने और रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ दिया जाएगा !
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