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EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा, जानें क्या हुआ बदलाव

EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा : केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ), 1995 में बदलाव किए ! अब 6 महीने से कम समय तक अंशदान करने वाले सदस्य भी पैसा निकाल सकेंगे ! इस बदलाव से लाखों ईपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा ! दरअसल, हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की अंशदायी सेवा से पहले ही योजना छोड़ देते हैं ! इसमें 6 महीने के अंदर इस योजना को छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है !

EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा

EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा

EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा

कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत 10 साल से पहले योजना छोड़ने वालों को निकासी की सुविधा दी जाती थी ! लेकिन 6 महीने से पहले योजना छोड़ने वालों को उनके अंशदान पर निकासी की सुविधा नहीं दी जाती थी ! हालांकि, अब इस नियम में बदलाव कर सरकार ने बड़ी राहत दी है ! नए संशोधन से हर साल 7 लाख से ज्यादा ईपीएस सदस्यों को फायदा होगा, जो 6 महीने से कम समय की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं !

पहले क्या था नियम

अभी तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और जिस वेतन पर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) अंशदान का भुगतान किया गया है, उसके आधार पर की जाती थी ! सदस्य अंशदायी सेवा के 6 महीने या उससे अधिक समय पूरा करने के बाद ही ऐसे निकासी लाभ के हकदार होते थे ! नतीजतन, 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था !

EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा , क्या है नया नियम

अभी तक, 6 महीने की सर्विस पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ने या बदलने वाले कर्मचारी ही अपना EPF अंशदान निकाल सकते थे ! EPS में जमा कैश नहीं निकाला जा सकता था ! लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नियम से कर्मचारी छह महीने की सर्विस पूरी न करने पर भी अपना EPF और EPS अंशदान निकाल सकते हैं !

EPFO का अंशदान कितना है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) योजना के तहत हर कर्मचारी के वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ खाते में जाता है ! यह राशि नियोक्ता द्वारा जमा की जाती है ! हालांकि, नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले इस 12 फीसदी अंशदान में से 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है ! शेष 3.67 फीसदी कर्मचारी के कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) खाते में जाता है !

सरकार ने इस नियम में भी बदलाव किया है

कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने EPS विवरण में भी संशोधन किया है ! अब से निकासी लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने सेवा की है और वेतन पर कितना EPS अंशदान किया है ! इस नियम से निकासी आसान हो जाएगी ! इस बदलाव से 23 लाख से अधिक EPS सदस्यों को लाभ मिलेगा !

EPFO के नए नियमों से पेंशनर्स को मिलेगी ​सुविधा , 7 लाख दावे खारिज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) पुराने नियम के कारण, कई दावे खारिज कर दिए गए थे ! क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बिना ही बाहर निकल रहे थे ! सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए ! अब वे कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) सदस्य जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के हकदार होंगे !

Employee Pension Scheme

EPS को लेकर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं ! दरअसल यह एक पेंशन योजना है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ​​करता है ! इस योजना के तहत 10 साल तक अंशदान देना होता है, फिर रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं ! मौजूदा और नए EPF सदस्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं !

नियोक्ता/कंपनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी के वेतन का 12% EPF फंड में बराबर-बराबर अंशदान करते हैं ! हालांकि, कर्मचारी के अंशदान का पूरा हिस्सा EPF में जाता है और नियोक्ता/कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में और 3.67% हिस्सा हर महीने EPF में जाता है ! कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने और रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ दिया जाएगा !

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About the author

Vishal Hariyale

नमस्ते! मेरा नाम विशाल हरियाले है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है | पिछले 4 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु |
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