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घर बैठे ऑनलाइन निकालें PF खाते से पैसे, मुश्किल में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

PF Withdrawal Online : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) अपना रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं ! इस संबंध में ईपीएफओ इस फंड से पैसे निकालने के लिए कुछ सख्त शर्तें रखता है ! हालांकि, सब्सक्राइबर्स को अभी भी शर्तों का पालन करके ईपीएफ निकालने की आजादी है ! लेकिन प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) से पैसे निकालने पर टैक्स की देनदारी भी होती है, इस पर भी कुछ शर्तें लागू होती हैं ! लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें आपको 20 फीसदी का भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है !

PF Withdrawal Online

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अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के सदस्य हैं तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) खाते से पैसे निकाल सकते हैं ! ईपीएफ निकासी नियमों के मुताबिक ईपीएफ खाताधारक अपनी पात्रता के आधार पर अपने खाते से आंशिक या पूरी रकम निकाल सकते हैं !

आम तौर पर ईपीएफ की पूरी रकम तभी निकाली जा सकती है जब सदस्य दो महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहे ! इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) सदस्य रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकता है ! इस बीच, ईपीएफओ ( EPFO ) सदस्य विभिन्न स्थितियों में अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं !

EPF Withdrawal पर कर नियम

अगर किसी कर्मचारी के वेतन से अंशदान 5 साल तक लगातार ईपीएफ खाते ( EPF Accounts ) में जा रहा है, तो उस पर ईपीएफ निकासी कर मुक्त हो जाती है ! लेकिन अगर इन 5 सालों में अंशदान बंद हो जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष में प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) से पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा ! अगर कोई कर्मचारी पांच साल से पहले 50,000 रुपये से अधिक की निकासी करता है, तो उस पर टीडीएस काटा जाता है !

वैसे, यह जान लें कि अगर कर्मचारी ने ईपीएफओ ( EPFO ) को अपना पैन विवरण दिया है, तो उसकी निकासी पर 10% टीडीएस काटा जाएगा, जबकि अगर कोई कर्मचारी बिना पैन कार्ड विवरण दिए पैसे निकालता है, तो उसे 20% टीडीएस देना होगा ! अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H जमा करता है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा !

PF Withdrawal Online अपनाएं ये तरीका

  • सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करना होगा !
  • इसके लिए आपको https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर लॉगइन करना होगा !
  • इसके बाद आपको अपने UAN और पासवर्ड से UAN मेंबर पोर्टल पर साइन इन करना होगा !
  • जिसमें आप ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें !
  • EPF से PF एडवांस निकालने के लिए आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा !
  • ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लेम फॉर्म (फॉर्म 31, 19, 10C और 10D) सेलेक्ट करें !
  • इसके बाद अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट डालकर इसे वेरिफाई करें !
  • वेरिफिकेशन के बाद Proceed for Online Claim पर जाकर क्लिक करें !
  • ड्रॉप डाउन से PF एडवांस के लिए फॉर्म 31 भी सेलेक्ट करें !
  • आपको अपना कारण बताना होगा, यानी यहां दिए गए कारण में सेलेक्ट करना होगा !
  • – इसके बाद आपको जितनी रकम निकालनी है, वह भरनी होगी !
  • – साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी ! और अपने घर का पता भरना होगा !
  • – इसके बाद Get Aadhaar OTP पर जाकर क्लिक करें और आधार से लिंक मोबाइल पर आए OTP को लिखें !
  • – आपका क्लेम फाइल हो गया है ! मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) क्लेम का पैसा एक घंटे के अंदर भेज दिया जाता है !

मिस्ड कॉल के जरिए चेक कर सकते हैं PF बैलेंस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) इसके बाद आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं ! आप चाहें तो मिस्ड कॉल के जरिए भी अपना प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) बैलेंस चेक कर सकते हैं ! इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011 22901406 पर मिस्ड कॉल करना होगा ! आपको SMS के जरिए बैलेंस पता चल जाएगा !

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Vishal Hariyale

नमस्ते! मेरा नाम विशाल हरियाले है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है | पिछले 4 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु |
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