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नौकरी करते हुए भी मिल सकती है EPS पेंशन, क्या कहते हैं EPFO ​​के नियम

नौकरी करते हुए भी मिल सकती है EPS पेंशन, क्या कहते हैं EPFO ​​के नियम :  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के मौजूदा नियमों के अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में बराबर-बराबर यानी कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं ! हालांकि, नियोक्ता के योगदान का 3.67% हर महीने ईपीएफ में और 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है !

नौकरी करते हुए भी मिल सकती है EPS पेंशन, क्या कहते हैं EPFO ​​के नियम

नौकरी करते हुए भी मिल सकती है EPS पेंशन

नौकरी करते हुए भी मिल सकती है EPS पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है ! इसके लिए ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), जो एक सेवानिवृत्ति योजना है ! संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या 58 वर्ष की आयु के बाद हर महीने निवेश करने पर पेंशन का लाभ प्रदान करती है !

क्या काम करते हुए ईपीएस पेंशन मिल सकती है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के मौजूदा नियमों के अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में बराबर-बराबर यानी कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं ! हालांकि, नियोक्ता के योगदान में से 3.67% हर महीने EPF में और 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है !

जिसमें कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने या 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन पा सकते हैं ! हालांकि, इस योजना की एक खास बात यह है ! कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी काम कर रहा है ! तो वह काम करते हुए भी पेंशन का लाभ उठा सकता है !

EPFO कब मिलता है पेंशन क्लेम करने का अधिकार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) की पेंशन योजना के तहत मौजूदा और नए EPF सदस्य जुड़ सकते हैं ! ऐसे में EPFO ​​के नियमों के मुताबिक, 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे सब्सक्राइबर जो नियमित रूप से EPFO ​​में योगदान दे रहे हैं ! इसके साथ ही उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पेंशन पाने का अधिकार दिया जाता है ! वहीं अगर अंशधारक 10 साल की सर्विस पूरी कर लेता है लेकिन उसकी उम्र 50 साल से कम है ! तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है !

ऐसी स्थिति में कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ ( EPF ) में जमा की गई रकम ही मिलती है ! इसके अलावा अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है ! तो वह बीच में कभी भी पेंशन के लिए जमा की गई रकम निकाल सकता है ! क्योंकि इस स्थिति में भी कर्मचारी पेंशन पाने का पात्र नहीं होता है !

58 साल से पहले पेंशन में 4 फीसदी की कटौती होगी

जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी कर्मचारी की उम्र 50 साल से ज्यादा है ! तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है ! 50 से 58 साल के बीच पेंशन के लिए क्लेम करना अर्ली क्लेम कहलाता है ! हालांकि, अगर आपको 58 साल से पहले पेंशन मिलती है तो आपको हर साल 4 फीसदी की दर से पेंशन कम मिलती है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation )  ऐसे में 58 साल या 60 साल के बाद पेंशन के लिए क्लेम करना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है !

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Vishal Hariyale

नमस्ते! मेरा नाम विशाल हरियाले है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है | पिछले 4 साल से विभिन्न वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु |
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